देशभर में पालतू कुत्तों के द्वारा अन्य लोगों को काटने पर बड़ा बवाल मचा है. कई जगह पालतू कुत्तों के हमलों से कई लोगों की जानें गए हैं जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं. अब इन पालतू कुत्तों को रखने के लिए उन कुत्तों के मालिकों के लिए नया नियम कानून पेश किया गया है जिसे मानना अनिवार्य कर दिया गया है.
पालतू जानवरों के मालिक हैं तो इन बातों का रखें ध्यान.
अगर पालतू जानवरों के द्वारा किसी भी प्रकार की गलती होती है और सामने वाले व्यक्ति की क्षति होती है तो ऐसी स्थिति में अब मालिक के ऊपर मुकदमा होगा और साथ ही साथ उसे सजा के तौर पर जेल भी भेजा जाएगा. यह नियम दिल्ली के साकेत कोर्ट के तरफ से एक फैसले के रूप में दिया गया है.
जुर्माना और 2 दिन का जेल.
हाल ही के मामले में एक सुनवाई के दौरान कुत्ते के काटने का एक मामला कोर्ट में आया. क्योंकि हमले में मामूली खरोच आई थी इसके वजह से कोर्ट ने महज ₹1000 का जुर्माना और 2 दिन का जेल का सजा सुनाया. कुत्ते के मालिक की उम्र बहुत ज्यादा होने की वजह से इस 2 दिन के जेल के सजा को माफ कर दिया गया लेकिन कोर्ट के तरफ से हिदायत दिया गया कि अगली बार अगर ऐसा होता है तो उन्हें माफ नहीं किया जाएगा.
6 महीने का जे६ल मिलेगा कुत्ते के मालिकों को.
पालतू जानवरों द्वारा हमले के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 289 के तहत कहीं पर भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है. इंडियन पैनल कोर्ट के इस धारा के अनुसार अगर किसी के पालतू जानवर से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को संकट पहुंचता है तो इसे लापरवाह पूर्ण रवैया के तहत 6 महीने के जेल और जुर्माने के सजा के तौर पर दी जाएगी.