MoHRE ने job loss insurance scheme को लेकर लिया अहम फैसला
संयुक्त अरब अमीरात में Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने कर्मचारियों को राहत देते हुए job loss insurance scheme में पंजीकरण की तय आखिरी तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया है।
यानी कि अब कामगारों के स्कीम में पंजीकरण कराने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। कामगारों के पास इस स्कीम में पंजीकरण कराने के लिए अब 1 अक्टूबर, 2023 तक का समय है।
1 जनवरी को लॉन्च किया गया था यह स्कीम
बताते चलें कि इस job loss insurance को 1 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में पंजीकरण कराना सरकारी समेत सभी प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य है। कर्मचारियों के पास इस स्कीम में निवेश करने के लिए जनवरी से लेकर जून तक का समय दिया गया था।
यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति इसमें निवेश नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के तौर पर उसे Dh400 का भुगतान करना होगा। हालांकि अब इस डेडलाइन को बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2023 कर दिया गया है। यानी कि कर्मचारियों के पास 1 अक्टूबर 2023 तक इस स्कीम में निवेश का मौका है।