इस संबंध में मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जारी कर दिया है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में 7.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
थर्ड पार्टी बीमा है अनिवार्य
बीमा नियामक इरडा ने सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा को अनिवार्य बनाया हुआ है। यदि किसी बीमित वाहन से अन्य व्यक्ति के वाहन या शरीर या संपत्ति को कोई नुकसान होता है तो थर्ड पार्टी बीमा करने वाले कंपनी को उसे मुआवजा देना होता है। इसके अलावा वाहन में सवार व्यक्ति को किसी हादसे में कोई चोट या नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी थर्ड पार्टी बीमा के जरिये ही होती है।
जानिये क्या होंगी नई दरें
मंत्रालय ने आटो रिक्शा के प्रीमियम को 2,539 रुपये से घटाकर 2,371 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह से ई-रिक्शा का थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम 1,648 रुपये से घटाकर 1,539 रुपये किया गया है। आटो रिक्शा में प्रति यात्री बीमा प्रीमियम को 1,214 रुपये से घटाकर 1,134 रुपये और ई-रिक्शा में 789 से घटाकर 737 रुपये किया गया है।
हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों को 7.5 प्रतिशत की छूट
इसी प्रकार विटेंज कारों को प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नई कारों का थर्ड पार्टी बीमा तीन वर्ष और नई मोटरसाइकिल का पांच वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें जीएसटी या अन्य किसी प्रकार का कर शामिल नहीं है। मंत्रालय ने इन दरों पर सभी हितधारकों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। आपत्तियों और सुझावों के बाद यह दर लागू हो जाएगी।
मंत्रालय ने तिपहिया या आटो रिक्शा और ई-रिक्शा को राहत देते हुए इनके थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में कमी की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सभी वर्गों के थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव किया है।