रोज़मर्रा के ज़िंदगी में होटल आज के समय में अभिन्न हिस्सा हैं। अब Oyo से लेकर हर प्रकार के होटल के लिए नये दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इन दिशा निर्देश से अब लोगो को सस्ता विकल्प भी चालू हो गया हैं।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी लॉज और होटलों के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत मेहमानों के वाहन चालकों के भी कमरा और शौचालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मेहमानों के वाहन चालकों के लिए कमरा उपलब्ध कराने के लिए होटल और लॉज में छात्रावास प्रदान किया जाएगा।
चालकों को अपने बिस्तर के आसपास घूमने के लिए जगह, प्रत्येक आठ बिस्तरों के लिए एक अलग शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने बताया कि चालकों के लिए कमरा होटल या लॉज के परिसर के 250 मीटर के दायरे में ही कमरा उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य सरकार ने तमिलनाडु संयुक्त विकास और भवन (टीएनसीडीबी) नियम, 2019 में संशोधन किया है। इस नियम के तहत अब होटल या लॉज में वाहन चालकों को छात्रावास जैसी सुविधा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है।