ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कुछ जरूरी नियमों का करना होता है पालन
संयुक्त अरब अमीरात में अगर वाहन चालक को Dubai Roads and Transport Authority के द्वारा UAE driving license जारी किया गया है। वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना पड़ता है।
जैसे कि अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता है तो उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। UAE driving license रिन्यूअल के लिए यह जरूरी है। यूएई रेजिडेंट होना भी अनिवार्य है।
इन ओरिजिनल कागजातों को करना होता है सबमिट
संयुक्त अरब अमीरात में अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे अपना ओरिजनल वैध UAE resident identity card सबमिट करना होगा। इसके साथ लोकल अधिकारियों से मान्यता प्राप्त संस्थान में आंखों की जांच भी होनी चाहिए।
अगर वाहन चालक ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस पिछले 10 सालों से रिन्यू नहीं कराया है तो उसे एक इवेल्यूएशन टेस्ट से भी गुजरना होगा। वहीं जरूरी शुल्क भी जमा करना होगा।