घरेलू कामगारों के लिए बनाए गए हैं नियम
संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की तरफ से कानून बनाए गए हैं। कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य कामगार के साथ-साथ नियोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें कामगारों के साथ बदसलूकी सहित उनके अधिकारों के हनन की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें यह जानना जरूरी है कि उनके हित के लिए कानून बनाया गया है।
Ministry of Human Resources and Social Development के आधिकारिक सूत्र के अनुसार घरेलू कामगारों और उनके नियुक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ प्रावधान जल्द ही लागू होने वाले हैं।
कामगार के लिए खतरनाक काम नहीं दे सकता नियोक्ता
नियम के अनुसार कोई अधिकार नहीं है कि वह कामगार को कोई ऐसा काम दे जिससे उसके जीवन की क्षति हो सकती है। नियोक्ता कामगार को कोई ऐसा भी काम नहीं दे सकता है जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। नियम के उल्लंघन मामले में आरोपी को कड़ी सजा दी जाएगी। कामगार के द्वारा किसी तरह की गलती पर उसे तुरंत बैन लगाकर वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। SR2,000 से लेकर SR5000 का जुर्माना और 1 साल की जेल हो सकती है। यानी कि नियुक्त और काम कर दोनों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह ऐसा कोई भी काम ना करें जो कानून के खिलाफ है।