वीजा एक्सपायरी को लेकर नए नियम लागू
संयुक्त अरब अमीरात में वीजा एक्सपायरी को लेकर नए नियमों के जारी होने के बाद लोगों को कुछ जरूरी बातों को जान लेना चाहिए। इस बात की जानकारी दी गई है कि आप संयुक्त अरब अमीरात में टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा या रेजिडेंस वीजा पर हैं या किसी भी वीजा पर हैं तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि आपका वीजा कब एक्सपायर हो रहा है।
दरअसल, Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) ने समय पर वीजा अपडेट न कराने वाले लोगों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति समय पर वीजा अपडेट नहीं करता है और वह ओवरस्टे करता है तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
अगर VISA एक्सपायर हो गया है तो कैसे जुर्माना भरें?
अगर विजय एक्सपायर हो गया है जो 2 तरीके से जुर्माना भरा जा सकता है :
1. ऑनलाईन – वीजा एक्सपायर होने के बाद ICP या GDRFA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन जुर्माने का शुल्क जमा कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले अपने वीजा की डिटेल भरें फिर आपको यह जानकारी दी जाएगी कि कितना शुल्क चुकाना है। इसके बाद आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर किराया चुका सकते हैं।
2. इसके अलावा ICP से पंजीकृत टाइपिंग सेंटर में जाकर ओवरस्टे के जुर्माने को चुका सकते हैं। वहीं Amer centre में भी जाकर जुर्माना चुका सकते हैं।