काम से नियम उल्लंघन में किया गया बदलाव
सऊदी में काम से जुड़ी उल्लंघन के नियमों में बदलाव कारण की तैयारी की जा रही है। कहा गया है कि काम से जुड़े उल्लंघन मामले में जुर्माने को लेकर नियमों में बदलाव किया जा सकता है। यह कहा गया है कि प्रतिष्ठानों को कामगारों की संख्या के आधार पर बांटा गया है। Category A में उन कंपनियों को रखा गया है जिनमें 50 या उससे अधिक कामगार काम करते हैं।
Category B में उन कंपनियों को रखा गया है जिनमें 21 से लेकर 49 कामगार काम करते हैं। category C में उन कंपनियों को रखा गया है जिसमें 20 या इससे कम कामगार काम करते हैं।
कामगार की सुरक्षा को लेकर नियम तोड़ने पर लगाया जाएगा जुर्माना
इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर नियोक्ता सुरक्षा से संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। Ministry of Human Resources के अनुसार कामगार की सुरक्षा के नियमों में उल्लंघन करने कर जो फाइन लगता था उसे तीनों ही कैटेगरी के के घटा दिया गया है।
कैटेगरी ए के लिए SR10,000 से घटाकर SR5,000 कर दिया गया है। category B के लिए SR5,000 से घटाकर SR2,5000 कर दिया गया है। साथ ही category C के लिए SR2,500 से घटाकर SR1,500 कर दिया गया है।
इसके अलावा बच्चों को काम पर रखने के लिए लगने वाले जुर्माने में भी कटौती की गई है। इसे SR20,000 से घटाकर SR2,000 और महिलाओं को चाइल्डबर्थ के 6 सप्ताह के अंदर ही काम करवाने पर लगने वाला जुर्माना अब SR1,000 लगेगा। कामगारों को मेडिकल इंश्योरेंस न देने पर भी भारी जुर्माना वसूला जाएगा, हालांकि अब इसे भी कम कर दिया गया है।