बीमा कंपनियों द्वारा इंश्योरेंस क्लेम की रिजेक्शन की समस्या के समाधान के लिए, बीमा नियामक आयोग (IRDAI) ने अपनी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन पोर्टल “बीमा भरोसा सिस्टम” (Bima Bharosa System) शुरू किया है।
यह पोर्टल बीमा धारकों को उनकी इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, यहां पर यूजर्स अपनी शिकायतों को ईमेल के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं।
इसके अलावा, आप टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर डायल करके भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आपकी शिकायत बीमा कंपनी द्वारा रिजेक्ट की गई है, तो आप एक साल के भीतर बीमा लोकपाल के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप इसे https://www.cioins.co.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं या अपने नजदीकी बीमा लोकपाल कार्यालय में जाकर ऑफ़लाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने की स्थिति में, आप कंज्यूमर कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। छोटे पैमाने पर क्लेम की शिकायत के लिए, आप जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत में सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा। आपको एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा जिसमें आपको शिकायत के तथ्यों को सत्यापित करना होगा। इसका चार्ज फोरम द्वारा निर्धारित किया जाता है।