अनइंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण की आखिरी तारीख समाप्त
संयुक्त अरब अमीरात में अनइंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण की आखिरी तारीख समाप्त हो चुकी है। सभी कर्मचारियों को यह डेडलाइन दिया गया था कि उन्हें 1 अक्टूबर से पहले जॉब सेफ्टी स्कीम के लिए पंजीकरण कर लेना था। यह साफ-साफ कहा गया है कि इस दौरान अगर किसी कर्मचारी ने पंजीकरण नहीं कराया है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा।
दरअसल यूएई सरकार के द्वारा यह स्कीम कर्मचारी के लिए शुरू की गई थी जिसकी मदद से उन्हें ऐसे समय में आर्थिक मदद का वादा किया गया है जब उनके पास नौकरी नहीं होती है।
अगर किसी कर्मचारी ने इस स्कीम में पंजीकरण नहीं कराया है तो क्या होगा?
इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई कर्मचारी इस स्कीम में निवेश नहीं करता है तो उसे पर Dh400 का जुर्माना लगाया जाएगा। गलत तरीके से अगर कोई इस इंश्योरेंस स्कीम का फायदा उठाता है तो उसपर Dh20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों का सैलरी भी काट दिया जाएगा।
अगर कोई जुर्माना नहीं चुकाता है तो क्या होगा?
अगर कोई कर्मचारी जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसे नए वर्क परमिट रिन्यूअल की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि इस स्कीम से कुछ लोगों को छूट भी दी गई है जैसे की investors, business owners, domestic workers, temporary employees, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग या नए नियोक्ता को ज्वाइन किया है या जो रिटायर हो गए हैं और उन्हें पेंशन मिल रही है।