घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जाती है
सऊदी में बड़ी संख्या में घरेलू काम करके तौर पर विदेश से लोग काम करने के लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके अधिकारी को रक्षा के लिए सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं। इस कानून की मदद से नियोक्ता समेत कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। इस नियम से संबंधित कुछ बातों का जानना जरूरी है ताकि अनजाने में नियम का उल्लंघन ना हो।
बताते चलें कि नए Regulation for Domestic Workers के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के घरेलू कामगारों को नियुक्त करना कानूनन अपराध है।
नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा
यह बताया गया है कि अगर नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आरोपी पर अधिकतम SR20000 का जुर्माना लगाया जाएगा। Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) के द्वारा इन नियमों पर नज़र रखा जाता है और नियोक्ता को कामगारों का इंश्योरेंस भी देना होता है और उनका हर तरह से ख्याल रखना होता है। कामगार के recruitment, changing profession, और transferring services का शुल्क भी नियोक्ता ही चुकाता है।