मामला उच्चतम न्यायालय ले गया युवक
एक आदमी अबू धाबी के उच्चतम न्यायालय में एक बीमा कंपनी को, यह मांग करते हुए ले गया वह अपनी लक्जरी कार की पूरी कीमत का भुगतान करे, जो एक दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी।
फर्म ने उनके दावे को खारिज कर दिया था
कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार दुर्घटना के बाद उनकी कार को बड़ी क्षति हुई, चालक पूर्ण क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने के लिए बीमा कंपनी के पास गया। हालांकि, फर्म ने उनके दावे को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें अदालत जाना पड़ा।
हालांकि अदालत ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया और उसे मुआवजे में Dh223,000 दिया गया।
बीमा कंपनी को करना पड़ा भुगतान
अबू धाबी कोर्ट ने फैसला दिया कि बीमा कंपनी को केवल वाहन की मरम्मत और दुर्घटना के बाद के अन्य खर्चों के लिए भुगतान करना चाहिए।
तबतक उसे एक समान वाहन किराए पर दिया गया
अदालत द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञों ने वाहन का मूल्यांकन किया और पाया कि इसकी मरम्मत अभी भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि Dh223,000 कार को ठीक करने के लिए काफ़ी होगा। तबतक उसे एक समान वाहन किराए पर दिया जाए।GulfHindi.com