नई दिल्ली: UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने बताया है कि जिन आधार कार्डों को 10 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और जिन्हें तब से अपडेट नहीं किया गया है, उन्हें रिवैलिडेशन कराना अनिवार्य होगा। आधार धारकों को पहचान पत्र और पता प्रमाण दस्तावेज 14 सितंबर तक जमा करने होंगे ताकि उनके आधार विवरण सही और अप-टू-डेट रहें। यदि इस समयावधि के भीतर अपडेट नहीं किया गया, तो आगे होने वाले किसी भी बदलाव के लिए 50 रुपये शुल्क लगेगा।
रिवैलिडेशन प्रक्रिया: क्या है नया?
आधार रिवैलिडेशन प्रक्रिया के तहत, आपको अपना आधार नंबर और डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक जानकारी UIDAI’s Central Identities Data Repository (CIDR) को जमा करनी होगी। UIDAI इसके बाद आपके सबमिटेड विवरणों को अपने मौजूदा डेटाबेस से क्रॉस-रेफरेंस कर के वेरीफाई करेगा। वेरीफिकेशन सफल होने पर आपके विवरणों को UIDAI के रिकॉर्ड्स में अपडेट किया जाएगा।
ऑनलाइन आधार कार्ड कैसे अपडेट करें:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
My Aadhaar में लॉगिन करें:
- “My Aadhaar” पर क्लिक करें और “Update Your Aadhaar” को चुनें।
- आपको आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
आधार नंबर के साथ लॉगिन करें:
- अपना 12-digit आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें।
- “Send OTP” पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
- OTP डालकर लॉगिन करें।
अपडेट करने के लिए फील्ड्स चुनें:
- आप नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे विवरण अपडेट कर सकते हैं।
- उन फील्ड्स को चुनें जिन्हें आप अपडेट करना चाहते हैं।
सपोर्टिंग दस्तावेज अपलोड करें:
- आवश्यक सपोर्टिंग दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपियों को अपलोड करें, जैसे पहचान प्रमाण, पता प्रमाण आदि।
- सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ निर्धारित फॉर्मेट और साइज़ में हैं।
समीक्षा और सबमिट करें:
- अपडेट की गई जानकारी को ध्यान से देखें।
- सभी विवरणों की जांच करने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
Acknowledgement प्राप्त करें:
- अपडेट अनुरोध सबमिट करने के बाद, आपको एक स्वीकारोक्ति रसीद मिलेगी जिसमें एक Update Request Number (URN) होगा। आप इस URN का उपयोग अपने अपडेट अनुरोध की स्थिति जांचने के लिए कर सकते हैं।
आधार अपडेट ना करने पर क्या होगा?
14 सितंबर तक आधार कार्ड अपडेट ना करने पर, आगे किसी भी अपडेट के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। UIDAI ने यह रिवैलिडेशन इसलिए अनिवार्य किया है ताकि 10 साल से अधिक पुराने आधार कार्डों के सभी विवरण सही और अप-टू-डेट रहें।