सेविंग स्कीम में निवेश करने पर अब नया नियम
अगर आप small saving schemes में निवेश करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। Public Provident Fund PPF, Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), Post Office Saving Scheme, Senior Citizens Saving Scheme (SCSS) आदि स्कीम में निवेश करने के लिए पैन और आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।
बताते चलें कि इससे पहले स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए आधार नंबर जमा करना अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब से Aadhaar enrolment number को जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक लिमिट से अधिक निवेश करने पर पैन कार्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी।
आधार नंबर जोड़ना होगा अनिवार्य
वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 30 सितंबर 2023 से स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को आधार नंबर देना जरूरी होगा। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बिना आधार कार्ड के अभी अकाउंट खुलवा आता है तो उसे 6 महीने के अंदर आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा।
पैन भी उपलब्ध कराना अनिवार्य?
इसके अलावा अगर अकाउंट खोलने के समय पैन कार्ड नहीं उपलब्ध कराया गया तो खाता खोलने के 2 महीने के अंदर अकाउंट खोलना होगा अगर रकम 50 हज़ार से अधिक बढ़ जाता है। सभी क्रेडिट अगर एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक बढ़ जाते हैं या निकासी और ट्रांसफर एक महीने में 10 हज़ार से अधिक होता है। इन सभी स्थिति में 2 महीने के अंदर पैन कार्ड जमा करना होगा।
अगर आधार कार्ड नहीं उपलब्ध कराया गया तो क्या होगा?
स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने के बाद अगर 6 महीने के अंदर आधार नंबर नहीं उपलब्ध कराया गया तो अकाउंट को फ्रीज कर लिया जाएगा। जिन लोगों का खाता पहले से खुल चुका है उन्हें 1 अक्टूबर 2023 तक अपना आधार उपलब्ध करा देना होगा वरना उनका भी खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।