एक नजर पूरी खबर 

  • कार दुर्घटना में डिलिवरी मैन को आई गंभीर चोटे
  • सुनवाई के दौरान मिला Dh150k का मुआवजा
  • श्रमिक का बाया पैर 45 प्रतिशत स्थायी विकलांगता का हुआ शिकार

अबू धाबी में लापरवाही के चलते गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति स्थाई विकलांगता का शिकार हो गया। वहीं इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी कार चालक को पीड़ित व्यक्ति को Dh150,000 की राशी देने का फैसला सुनाया।

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गौरतलब है कि अबू धाबी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने दुर्घटना के लिए दोषी पाए जाने के बाद मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए गाड़ी चालक की कार को कवर करने वाली बीमा कंपनी को आदेश दिया। बता दे दर्ज मामले के मुताबिक एक कार चालक ने एक एशियाई प्रवासी डिलिवरी मैन का काम करने वाले वयक्ति को उस वक्त टक्कर मारी जब वह सामान की डिलिवरी करने जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान उसे गंभीर चोटें भी आई थी।

 

वहीं इस मामले पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार के चालक को दुर्घटना को दोषी ठहराया, पुलिस का कहना था कि चालक का ध्यान सड़क पर नहीं था इसी कारण यह हादसा हुआ। बता दे घायल व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना में घायल होने के कारण श्रमिक का बाया पैर 45 प्रतिशत स्थायी विकलांगता का शिकार हो गया है।

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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