Air India Fined: बिना परमिट 8 बार उड़ाया विमान, DGCA ने ठोका 1 करोड़ का भारी जुर्माना
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने Tata Group की एयरलाइन Air India पर 1 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर की गई है। जांच में सामने आया कि एयरलाइन ने एक यात्री विमान को बिना वैध ‘एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट’ (ARC) के संचालित किया। सरल भाषा में समझें तो, विमान की जरूरी सुरक्षा जांच का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे यात्रियों के साथ एक या दो नहीं बल्कि 8 बार उड़ाया गया। यह मामला यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर रेग्युलेटर ने सख्ती दिखाई है।
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कब और कहाँ हुई यह लापरवाही?
यह घटना पिछले साल नवंबर 2025 की है, जिसकी जानकारी और फैसला अब फरवरी 2026 में सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 24 और 25 नवंबर को Air India ने एक Airbus A320 विमान से उड़ानें भरीं। यह विमान पहले Vistara एयरलाइन के बेड़े का हिस्सा था।
हैरानी की बात यह है कि विमान का सेफ्टी लाइसेंस मेंटेनेंस के दौरान खत्म हो गया था। नियम के अनुसार, इसे रिन्यू कराए बिना विमान को हवा में नहीं ले जाया जा सकता था। इसके बावजूद, इस विमान ने दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के बीच यात्रियों को लेकर सफर तय किया। DGCA ने इसे उच्चतम स्तर (Level 10) का अपराध माना है क्योंकि यह सीधे तौर पर लोगों की जान से जुड़ा मामला है।
DGCA ने क्या सजा दी है?
सुरक्षा में इस बड़ी चूक को देखते हुए DGCA ने कड़े कदम उठाए हैं और एयरलाइन को फटकार लगाई है। आदेश के अनुसार एयरलाइन को यह जुर्माना 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा। इस मामले में कुछ प्रमुख कार्रवाई इस प्रकार हुई है:
- 1 करोड़ का जुर्माना: एयर इंडिया को 1 करोड़ रुपये (लगभग $110,350) का भुगतान करना होगा।
- अधिकारियों पर गाज: एयरलाइन के दो वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है जो विमान की देखरेख (CAMO) के जिम्मेदार थे।
- CEO की जवाबदेही: आदेश में Air India के CEO Campbell Wilson को भी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना गया है।
- एयरलाइन का जवाब: Air India ने कहा है कि उन्होंने खुद इस गलती की जानकारी दी थी और अब अपनी कमियों को सुधार लिया है।




