अतिरिक्त शुल्क लेकर यात्रियों की परेशानी बढ़ा देती है
भारत में हवाई यात्रा करने वाले किराए से पहले ही परेशान हैं। Airline किराए के अलावा भी कई मामले में अतिरिक्त शुल्क लेकर यात्रियों की परेशानी बढ़ा देती है। सोशल मीडिया के द्वारा यात्रियों ने एयरलाइन के द्वारा check-in counters पर बोर्डिंग पास के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने के मामले में नाराजगी व्यक्त की है। Aviation Ministry ने इस बाबत चेतावनी जारी कर दी है।
सोशल मीडिया यूजर ने जताई थी नाराजगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था उठाया जाएगा कदम
बताते चलें कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बाबत एक पोस्ट को रीट्वीट करके कहा था कि इस मामले में कदम उठाए जाएंगे। पोस्ट में एक यूजर ने कहा था कि स्पाइसजेट के नए नियम के मुताबिक अगर आपको चेक इन काउंटर पर बोर्डिंग पास लेना है तो अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह शायद कुछ ऐसा ही है कि रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाए और आपसे कहा जाए कि प्लेट में खाने के लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देने होंगे।
पोस्ट में आगे लिखा गया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसके लिए परेशानी का कारण होगा। इस पर दूसरे यूजर का भी पोस्ट सामने आया जिसने कहा था कि इंडिगो भी काफी समय से ऐसा ही कर रही है। खबर हो कि एयरपोर्ट पर यात्रियों का बोर्डिंग पास जारी करने के लिए ₹200 तक लिए जा रहे हैं।
यात्रियों से मनमाना तरीके से रकम वसूल करना सही नहीं
बोर्डिंग पास जारी करने के लिए यात्रियों से मनमाना तरीके से रकम वसूल करना सही नहीं है। गुरुवार को Aviation Ministry ने इस रवैए के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि एयरलाइन एयरपोर्ट पर check-in counters पर बोर्डिंग पास लेने वालों से अतिरिक्त शुल्क चार्ज नहीं कर सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवहार Aircraft Rules, 1937 के मुताबिक नहीं है।
अपने बयान में मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि एयरलाइन को निर्देश दिया जाता है कि check-in counters पर बोर्डिंग पास लेने वालों से अतिरिक्त शुल्क न वसूलें, क्योंकि इसे Aircraft Rules के Rule 135 के तहत प्रदान किए गए टैरिफ के भीतर नहीं माना जा सकता है।
No additional amount to be charged for issuing boarding passes from the passengers seeking check-in at airport counters, as the same cannot be considered within the 'tariff' as provided under Rule 135 of the Aircraft Rules, 1937: Ministry of Civil Aviation pic.twitter.com/B5TU4wobqJ
— ANI (@ANI) July 21, 2022