यूरोप घूमने का सपना देख रहे भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर है। अल्बानिया (Albania) जाने के लिए आपको अब मुश्किल शेंगेन वीजा (Schengen Visa) के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। चूंकि अल्बानिया शेंगेन एरिया का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहां जाने के लिए भारतीय नागरिकों को एक आसान ई-वीजा प्रक्रिया से गुजरना होता है या कुछ खास शर्तों पर बिना वीजा के भी एंट्री मिल सकती है।
वीजा के नियम क्या हैं?
भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को अल्बानिया जाने के लिए Type C शॉर्ट-स्टे वीजा की जरूरत होती है। यह वीजा 180 दिनों के भीतर 90 दिनों तक के लिए मान्य होता है। एक खास बात यह है कि अगर आपके पास पहले से अमेरिका, ब्रिटेन या शेंगेन देशों का मल्टीपल एंट्री वीजा (Multiple Entry Visa) है और आपने उसका एक बार इस्तेमाल कर लिया है, तो आप बिना अलग से अल्बानिया का वीजा लिए 90 दिनों तक वहां घूम सकते हैं।
ई-वीजा के लिए आवेदन कैसे करें?
अल्बानिया का वीजा लगवाने के लिए आपको एम्बेसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ई-वीजा (e-visa) की सुविधा दी है। आप आधिकारिक पोर्टल e-visa.al पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यात्रा की तारीख से 90 दिन पहले तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होना अनिवार्य है।
कितना खर्चा आएगा और क्या दस्तावेज लगेंगे?
वीजा की फीस ऑनलाइन ही जमा करनी होती है। आवेदन करते समय पासपोर्ट की वैलिडिटी यात्रा खत्म होने के बाद भी कम से कम 3 से 6 महीने होनी चाहिए। साथ ही आपके पास फंड का सबूत, होटल बुकिंग और वापसी का टिकट होना चाहिए।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| वीजा का प्रकार | Type C (Short Stay) |
| अनुमानित फीस | €30-€60 (₹5000-₹8000) |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (e-visa.al) |
| एंट्री समय | 90 दिन |




