सुरक्षा कंपनियों में केवल नागरिकों को मिलेगा काम
सऊदी में लोक अभियोजक ने सुरक्षा कंपनियों में काम करने वाले कामगारों को लेकर अपडेट जारी किया है। लोक अभियोजन ने कहा है कि इन कंपनियों में काम करने वाले कामगार केवल और केवल सऊदी नागरिक ही होने चाहिए।
उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है
कहा गया है कि सिक्योरिटी गार्ड सेवा से लेकर सिविल गार्ड सेवा देने वाली प्राइवेट कंपनियों में केवल सऊदी नागरिकों को ही काम देना चाहिए। अगर कोई कंपनी इस नियम का उल्लंघन करते पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है।
इस मामले में पकड़े जाने पर चेतावनी के साथ एक महीने के लिए कंपनी पर ताला भी लग सकता है। इसके अलावा 50000 रियाल का जुर्माना और कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।