घरेलू कामगारों को लेकर कानून
संयुक्त अरब अमीरात में अगर कोई अवैध तरीके से घरेलू कामगारों को हायर करने की कोशिश करता है तो उसपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गुरुवार, 5 अक्टूबर को Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) ने इस बात की घोषणा कर दी है। नियमों को टाइट करने का उद्देश्य कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना है।
घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है कदम
बताते चलें कि 9 सितंबर को यह नियम जारी किया गया था और जल्द ही लागू होगा। घरेलू कामगारों के अधिकारों से संबंधित सभी पहलुओं को यह कवर करता है। इसकी मदद से घरेलू कामगारों वर्किंग, छुट्टी आदि के नियमों का ख्याल रखा जायेगा।
Dh50,000 से Dh200,000 तक का जुर्माना तय
Article 27 यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू कामगारों से जुड़े नियमों के उल्लंघन में आरोपी को सख्त सजा दी जाए। दोषी पाए जाने पर Dh50,000 से Dh200,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना वर्क परमिट के घरेलू कामगार को काम देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र वालों को नौकरी नहीं देनी है। काम छोड़कर भागने वाले कामगार को बढ़ावा देने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
कामगारों के साथ होती है बदसलूकी
अरब में कई बार घरेलू कामगारों को बुरे अनुभवों से भी गुजरना पड़ता है जिस कारण यह फैसला लिया गया है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी है।