आर्मेनिया सरकार ने गल्फ देशों से आने वाले यात्रियों के लिए वीज़ा नियमों में बड़ी ढील दी है। अब गल्फ क्षेत्र के लोग जुलाई 2027 तक बिना वीज़ा के आर्मेनिया जा सकेंगे। यह फैसला पर्यटन को बढ़ावा देने और दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए लिया गया है।

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आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय और पर्यटन समिति ने इस फैसले की आधिकारिक घोषणा की है। पर्यटन समिति की चेयरपर्सन लुसीन गेवरग्यान ने बताया कि यह कदम सैलानियों के लिए यात्रा को आसान बनाने और उन्हें স্বাগত करने के लिए उठाया गया है।

किन लोगों को मिलेगा फायदा

इस नियम के तहत संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान के नागरिक बिना वीज़ा के आर्मेनिया जा सकते हैं। इसके अलावा, अगर कोई विदेशी नागरिक गल्फ देशों (GCC), अमेरिका, यूरोपीय संघ या शेंगेन क्षेत्र का वैध रेजिडेंस परमिट रखता है, तो वह भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। गल्फ में रहने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए यह खबर काफी मददगार साबित होगी।

ज़रूरी शर्तें और नियम

  • वैधता: यह वीज़ा फ्री सुविधा 1 जुलाई 2027 तक उपलब्ध रहेगी।
  • रेजिडेंस परमिट: आर्मेनिया में प्रवेश की तारीख से आपका रेजिडेंस परमिट कम से कम छह महीने तक वैध होना चाहिए।
  • दस्तावेज़: रेजिडेंस परमिट फिजिकल कार्ड के रूप में होना चाहिए या पासपोर्ट पर स्टिकर लगा होना ज़रूरी है।
  • रुकने की अवधि: पात्र यात्री एक साल के समय के भीतर अधिकतम 180 दिनों तक आर्मेनिया में बिना वीज़ा रह सकते हैं।

आर्मेनिया सरकार ने पात्र राष्ट्रीयताओं की सूची को भी अपडेट किया है, जिसमें अब कुल 111 देश शामिल हैं। हालांकि, पिछली लिस्ट से यमन और सूडान को हटा दिया गया है। यात्रियों को यह सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मौजूदा नियमों की जांच ज़रूर कर लें।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com