बैंकों द्वारा जारी किए गए एटीएम या डेबिट कार्ड के साथ एक अनजान लेकिन महत्वपूर्ण सुविधा आती है – दुर्घटना बीमा। यह बीमा कवरेज उन लोगों के लिए भी है जो सड़क हादसे में मर जाते हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बहुत से लोग इस सुविधा के बारे में नहीं जानते, इसलिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है।
बीमा कवरेज: 1 लाख से 10 लाख तक
यदि किसी एटीएम कार्ड धारक की सड़क हादसे में मौत होती है, तो उसके परिजनों को 1 लाख से 10 लाख तक की बीमा राशि मिलेगी।
45 दिनों की शर्त:
इस बीमा का लाभ बढ़िया है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। एटीएम कार्ड धारक को कम से कम 45 दिन से कार्ड इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। अतः आप अपने सभी कार्ड का 45 दिन के भीतर ज़रूर इस्तेमाल करते रहें।
दावे की प्रक्रिया:
मृतक के परिजनों को 60 दिनों के अंदर सभी आवश्यक दस्तावेज बैंक में प्रस्तुत करने होंगे। इसके उपरांत बीमा के पैसे मृतक के डिपेंडेंट को मुहैया कराया जाएगा।
जागरूकता अभियान:
परिवहन सचिव ने बैंकों से आग्रह किया है कि वे अपने ग्राहकों को इस सुविधा के बारे में जागरूक करें। ताकि अनहोनी होने के बाद भी परिजनों को बल मिले और पूर्ण रूप से वो हताश नहीं हो।
निष्कर्ष:
यह बीमा सुविधा केवल एक बैंकिंग प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक सुरक्षा नेट का हिस्सा भी है। इसकी जानकारी और जागरूकता के माध्यम से कई जीवनों को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए, बैंकों और सरकार को मिलकर इसे अधिक और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए।