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क्या आप जानते हैं बहरीन ने लुप्तप्राय जीवों के व्यापार पर क्यों सख्त कानून बनाए? पूरी खबर जानने के लिए पढ़ें!

GulfHindi Desk by GulfHindi Desk
जनवरी 22, 2026
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क्या आप जानते हैं बहरीन ने लुप्तप्राय जीवों के व्यापार पर क्यों सख्त कानून बनाए? पूरी खबर जानने के लिए पढ़ें!

GulfHindi Desk · जनवरी 22, 2026

बहरीन में लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नए नियम लागू, Supreme Council for Environment की अनुमति अनिवार्य

बहरीन ने लुप्तप्राय जंगली जानवरों, पौधों और फंगी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नए कार्यकारी नियम लागू किए हैं। ये नियम Decision No. 12 of 2025 के तहत जारी किए गए हैं और 2026 की शुरुआत से प्रभावी हैं। अब Supreme Council for Environment (SCE) से परमिट या सर्टिफिकेट लिए बिना ऐसे जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगा दी गई है। यह कदम लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले Law No. 5 of 2021 के अनुरूप है।

क्या हैं नए नियम?

इन नए नियमों के तहत, उन सभी वन्यजीवों और पौधों के नमूने जो नियमों के अनुबंधों में लिस्टेड हैं, उनका व्यापार बिना SCE की अनुमति के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि सीमा पार ऐसे नमूनों की डीलिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी, जब तक SCE द्वारा अधिकृत न किया जाए। यह कदम लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए उठाया गया है।


परमिट और सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें?

परमिट और सर्टिफिकेट के लिए आवेदन SCE की वेबसाइट के जरिए निर्धारित फॉर्म पर जमा करना होगा। आवेदन के साथ यह साबित करने वाले दस्तावेज भी देने होंगे कि नमूना कानूनी तौर पर हासिल किया गया है। व्यक्तियों को अपनी पहचान पत्र की कॉपी और व्यवसायों को अपना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन देना होगा। अगर जरूरी हो, तो नमूनों की पहचान करने वाले मार्क भी देने होंगे। SCE सभी शर्तें पूरी होने और निर्धारित शुल्क जमा होने के 30 दिनों के भीतर परमिट या सर्टिफिकेट जारी कर देगा। जरूरत पड़ने पर इस अवधि को 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है। अगर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं आता, तो आवेदन को खारिज माना जाएगा। आवेदक Law No. 5 of 2021 के Article 19 के तहत SCE के चेयरमैन के पास इस फैसले के खिलाफ शिकायत कर सकता है।

किन चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है?

नए नियमों में कुछ खास स्थितियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है:

  • सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले नमूने (अनुबंध 1 और 2 में लिस्टेड प्रजातियां): ऐसे मामलों में वैध कब्जे का प्रमाण, नमूनों की सूची, खरीदार के रिकॉर्ड, जन्म और मृत्यु के रजिस्टर जमा करने होंगे। साथ ही, सभी नमूनों को पहचान संख्या देनी होगी।
  • व्यावसायिक प्रजनन और उत्पादन के लिए: प्रतिष्ठान का विवरण, सुरक्षा योजनाएं, पशु चिकित्सा रिकॉर्ड, उत्पादन रिकॉर्ड, प्रजातियों के संरक्षण से जुड़े उपाय और पशु कल्याण आवश्यकताओं का अनुपालन (खासकर अनुबंध 1 के नमूनों के लिए) देना होगा।
  • अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होने वाले लोग: उन्हें भी संबंधित विभाग के साथ अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके लिए कमर्शियल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।
  • जीवित नमूनों के लिए स्वामित्व प्रमाण पत्र: इसका उपयोग देशों के बीच बार-बार आवाजाही के लिए स्वामित्व साबित करने के लिए होता है। आवेदक को बहरीनी नागरिक या किंगडम का निवासी होना चाहिए और सहायक दस्तावेज और नमूने का विवरण देना होगा।

निगरानी और परिभाषाएं

नए नियमों में नमूना नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर का प्रावधान भी है। इसमें डेटा को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी जांच कैसे होगी, उसे नियमित रूप से कैसे अपडेट किया जाएगा और अनुमोदित रिपोर्ट तैयार करने के लिए कैसे उपयोग किया जाएगा, इसका विवरण है। इन नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों के वही अर्थ होंगे जो Law No. 5 of 2021 में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, “प्रदर्शन” का अर्थ है अनुबंध 1 और 2 में लिस्टेड प्रजातियों के नमूनों का जनता को प्रस्तुतियाँ देना, जबकि “स्वामित्व प्रमाण पत्र” को SCE द्वारा जारी एक दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया गया है, जो बार-बार सीमा पार आवाजाही के लिए किसी नमूने के स्वामित्व को साबित करता है।

Last Updated: 22 January 2026

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