पंजाब के आबकारी एवं कर मामलों के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बृहस्पतिवार को कहा कि बियर की कीमतें उचित सीमाओं में सुनिश्चित रखने के लिए विभाग ने इसकी अधिकतम और न्यूनतम कीमतें निर्धारित की हैं।
चीमा ने कहा कि यह कदम पड़ोसी राज्यों से इसकी तस्करी को रोकने के अलावा, इसकी अत्यधिक कीमतों को रोकने के लिए उठाया गया है।
उन्होंने यहां एक आधिकारिक बयान में कहा कि ऐसे कदम अवैध शराब के उत्पादन और खपत पर भी लगाम लगाएंगे।
यहां आबकारी विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए चीमा ने कहा, ‘आबकारी नीति 2023-24 में उपबंध 28 जोड़ा गया है, जिससे, बियर की दरों को उचित सीमा के भीतर रखने के लिए, खुदरा दुकानों पर बेची जाने वाली बियर की न्यूनतम और अधिकतम खुदरा कीमत तय करने की शक्ति सरकार को दी गई है।’