समाज में जागरूकता बढ़ाना है मकसद
सोमवार को यूएई लोक अभियोजन एक वीडियो के द्वारा यह जानकारी दी कि यूएई में ड्रग टेस्ट के लिए मना करना आप पर भारी पड़ सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कम से कम 2 साल की जेल और Dh10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अगर आपको ड्रग टेस्ट के लिए आदेश दिया गया है तो यह आपको करना ही होगा
जी हां, यूएई में अगर आपको ड्रग टेस्ट के लिए आदेश दिया गया है तो यह आपको करना ही होगा। Narcotic Drugs और Psychotropic Substances से निपटने के लिए बनाए गए Article 59 ditto 2 of the Federal Law No. 14 of 1995 के मुताबिक आरोपी को यह सजा दी जाएगी।