दवाईयों के पंजीकरण के लिए सभी को उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा
सऊदी के पब्लिक प्रॉसीक्यूशन ने यह साफ कर दिया है कि दवाईयों के पंजीकरण के लिए सभी को उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना पंजीकरण के किसी भी दवा के इस्तेमाल का सलाह देना गैरकानूनी होगा।
बिना पंजीकरण के pharmaceutical और herbal preparations को रखना या बेचने के उद्देश्य रखना, बेचना आदि गैरकानूनी होगा
Facilities and Pharmaceutical and Herbal Preparations के कानून के आर्टिकल 35 के मुताबिक बिना पंजीकरण के pharmaceutical और herbal preparations को रखना या बेचने के उद्देश्य रखना, बेचना आदि गैरकानूनी होगा।
उन सभी औजारों को रखना बना होगा जो सऊदी में गैरकानूनी माने जाते हैं
Health Professions Law के आर्टिकल 14 के मुताबिक health practitioner को उन सभी औजारों को रखना बना होगा जो सऊदी में गैरकानूनी माने जाते हैं।
यह होगी सजा
अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे 6 महीने की जेल या 100,000 riyals का जुर्माना लगाया जाएगा या फिर यह दोनों की सजा मिलेगी।