UAE : प्रोडक्ट की गलत जानकारी देकर सेल करना पड़ सकता है भारी, चुकाना होगा जुर्माना
संयुक्त अरब अमीरात में अगर कोई व्यक्ति कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसे काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों को गलत या डैमेज प्रोडक्ट थमा दिया जाता है। कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति के साथ कार बेचकर छल किया गया है।

कार बेचने के पहले कार के डैमेज होने की बात छिपाई
बताते चलें कि नियम के अनुसार अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसके बारे में सारी जानकारी ग्राहक को देनी जरूरी है। किसी भी सूरत में प्रोडक्ट के डैमेज होने की जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी तरह का गलत क्लेम नहीं किया जा सकता है।
सेलर को Awards, certification या quality marks की पूरी जानकारी देनी होगी। कानून के अनुसार अगर ग्राहक को लगता है कि उसके साथ ठगी की गई है तो वह मुवावजे की मांग कर सकता है। यूएई Ministry of Economy या फिर संबंधित अधिकारियों के पास ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकता है।





