पूरी खबर एक नजर,
- किसी भी व्यक्ति का नाम खराब करना कानूनन जुर्म है
- जेल और जुर्माना तय
किसी भी व्यक्ति का नाम खराब करना कानूनन जुर्म है
सऊदी में किसी भी व्यक्ति का नाम खराब करना कानूनन जुर्म है। सोशल मीडिया या किसी भी दूसरे तरीके से किसी को बदनाम करने पर कड़ी सजा दी जा सकती है। इस तरह के मामलों में Anti Cybercrime Law के मुताबिक आरोपी को सजा दी जानी है।
बताते चलें कि Anti Cybercrime Law के मुताबिक आरोपी को एक साल जेल और 500,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह सुनिश्चित करना होगा कि पोस्ट के कारण किसी का नाम बदनाम नहीं हो
इसीलिए अगली बार पोस्ट करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि पोस्ट के कारण किसी का नाम बदनाम नहीं होगा। साथ ही जो भी व्यक्ति पोस्ट करेगा उसे जिम्मेदार माना जायगा। आरोपी पर 6 महीने जेल और
10 million riyals, का जुर्माना लगाया जा सकता है। लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।