Jawazat ने जारी की चेतावनी
सऊदी में General Directorate of Passports (Jawazat) की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बिना हज परमिट के तीर्थ यात्रियों को आवागमन में मदद करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यह साफ-साफ कहा गया है कि आरोपी को जेल के साथ-साथ जुर्माने की भी सजा मिल सकती है।
जेल और जुर्मान के साथ वाहन भी हो सकता है जब्त
Jawazat ने कहा है कि तीर्थ यात्रियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हज परमिट अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति बिना हज परमिट के तीर्थ यात्रियों को ट्रांसपोर्ट करते पाया जाता है तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है। आरोपी पर SR50000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा वाहन को भी जब्त किया जा सकता है।
प्रवासियों को मिलेगी यह सजा
अगर कोई प्रवासी बिना हज परमिट के तीर्थयात्रियों को ट्रांसपोर्ट करता है तो उसे सजा के तौर पर डीपोर्ट कर दिया जाएगा। आरोपी प्रवासी को जेल और जुर्माने की सजा के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वहीं सऊदी में उनके रीएंट्री पर भी बैन लगा दिया जाएगा।