पैसों का लेनदेन किसी भी गलत तरीके से करना कानूनन जुर्म है
संयुक्त अरब अमीरात लोक अभियोजन ने कहा है कि पैसों का लेनदेन किसी भी गलत तरीके से करना कानूनन जुर्म है। किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना और इन पैसों का narcotics या psychotropic substances खरीदने में इस्तेमाल करना किसी भी व्यक्ति जेल की हवा खिला सकता है।
ARTICLE 64 OF THE FEDERAL DECREE-LAW NO. 30 OF 2021 ON COMBATTING NARCOTICS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
“Whoever deposits or transfers, whether by himself or through others, or accepts the transfer to him of funds with a view to committing any offences of abuse or personal use of any narcotics or psychotropic substances shall be sentenced to detention or fine of not less than Dh50,000.”
जेल या कम से कम Dh50,000 का जुर्माना है तय
इस वीडियो में बताया गया है कि Federal Decree-Law No. 30 of 2021 का आर्टिकल 64 के मुताबिक इस तरह की गलती करना अपराध है। मादक पदार्थों के इस्तेमाल के लिए फंड का ट्रांसफर करने पर पाबंदी है। इस तरह की हरकत पर जेल या कम से कम Dh50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।