जून 2025 के अंत में, सऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग (Jawazat) ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब जिन लोगों का विज़िट वीज़ा खत्म हो चुका है, वे Absher प्लेटफॉर्म और उसकी Tawasul सेवा के ज़रिए 30 दिन की एग्जिट परमिट (निकासी की अनुमति) ले सकते हैं।
यदि कोई बकाया जुर्माना है तो उसका भुगतान करने के बाद यह परमिट बिना किसी सज़ा के कानूनी रूप से देश छोड़ने की अनुमति देता है। इससे पहले वीज़ा खत्म होने पर तुरंत जुर्माना, गिरफ़्तारी या सज़ा का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब वीजा खत्म होने पर 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। यदि आप 30 दिनों के भीतर भी सऊदी नहीं छोड़ते हैं तो उस पर वहां की सरकार कड़ी सजायें सुना सकती हैं जैसे कि भारी जुर्माना, जेल की सजा और देश निकाला।
30 दिन से ज़्यादा रुकने पर भारी सज़ाएं
अगर कोई व्यक्ति 30 दिनों की ग्रेस पीरियड के बाद भी सऊदी अरब नहीं छोड़ता, तो उसे निम्नलिखित कड़ी सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है:
जुर्माना: SAR 50,000 तक (लगभग 13,000 अमेरिकी डॉलर)
जेल की सज़ा: 6 महीने तक की जेल हो सकती है
देश से निकाला जाना और फिर से प्रवेश पर रोक: डिपोर्टेशन और भविष्य में सऊदी आने पर बैन
स्पॉन्सर या एजेंसी पर जुर्माना: अगर कोई स्पॉन्सर ओवरस्टे करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं करता, तो उस पर SAR 100,000 तक का जुर्माना लगेगा
कौन ले सकता है 30 दिन का एग्जिट पीरियड
इन वीज़ा धारकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है:
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एक्सपायर्ड (समाप्त हो चुके) टूरिस्ट वीज़ा
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बिज़नेस वीज़ा
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फैमिली विज़िट वीज़ा
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उमराह वीज़ा
यह सुविधा हर व्यक्ति को केवल एक बार ही दी जाती है।
Absher प्लेटफॉर्म: सारी सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
Absher प्लेटफॉर्म में पूरी प्रक्रिया एकीकृत (Integrated) की गई है
सारी सेवायें एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
SMS और ईमेल के ज़रिए समय पर नोटिफिकेशन मिलते हैं
जिससे आप अपनी स्थिति पर अपडेट रह सकें।
सभी जुर्मानों का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है
अब कोई ऑफलाइन लाइन में लगने
Vision 2030 के तहत सुधार
सऊदी अरब का यह बदलाव Vision 2030 के तहत तकनीक की मदद से सिस्टम को अधिक तेज़, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं:
बॉर्डर सुरक्षा में सुधार
आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों की पूरी जानकारी ट्रैक की जाती है, जो हमेशा अपडेट रहती है।
लेबर मार्केट का रेगुलेशन
अवैध तरीके से काम पर रखने और काम छोड़कर भागने (runaways) जैसे मामलों को रोकना।
वीज़ा धोखाधड़ी पर रोक नकली दस्तावेज़ों और एक्सपायर्ड विज़िट्स जैसी मैनुअल गड़बड़ियों को खत्म करना।
दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में भी डिजिटल रिकॉर्ड के ज़रिए तेज़ और पारदर्शी कामकाज
इससे दस्तावेज़ों की जांच और निकासी प्रक्रियायें तेज़ हो जाती हैं।
स्किल-बेस्ड वीज़ा सुधारों के प्रमुख बदलाव
Kafala सिस्टम (स्पॉन्सरशिप पर निर्भरता) को खत्म किया गया है
अब वीज़ा पूरी तरह किसी नियोक्ता (employer) पर निर्भर नहीं होगा।
शैक्षणिक योग्यता और कार्य प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी
अब वीज़ा और नौकरियों में “योग्यता” प्रमुख भूमिका निभाएगी।
प्रवासी कामगारों को नौकरी बदलने और निवास बनाए रखने की स्वतंत्रता मिलेगी
नई नियमावली के तहत, बिना स्पॉन्सर बदलने की बाध्यता के भी प्रवासी अपनी नौकरी बदल सकेंगे।
सऊदी अरब की “एक्सिट विंडो” का सही तरीके से उपयोग कैसे करें
1. अपने वीज़ा की समाप्ति तिथि (expiry date) पर नज़र रखें।
समय रहते तैयार रहें ताकि ग्रेस पीरियड का सही उपयोग हो सके।
2. Absher → Tawasul सेवा पर जाएं → 30 दिनों के अंदर एक्सिट परमिट के लिए आवेदन करें।
यह ऑनलाइन पोर्टल है जिससे आप आवेदन और अनुरोध कर सकते हैं।
3. जरूरी जुर्माना और प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करें।
कोई बकाया नहीं होना चाहिए, तभी मंज़ूरी मिलती है।
4. डिजिटल रूप में निकासी (Exit) की स्वीकृति प्राप्त करें।
सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होती है।
5. ग्रेस पीरियड खत्म होने से पहले देश छोड़ दें।
30 दिन पूरे होने से पहले बाहर निकलना अनिवार्य है।




