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बिहार में निजी वाहनों पर नेमप्लेट या बोर्ड लगाने पर 2500 रुपये का चालान, पुलिस ने शुरू की सख्ती

GulfHindi Desk by GulfHindi Desk
जनवरी 18, 2026
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बिहार में निजी वाहनों पर नेमप्लेट या बोर्ड लगाने पर 2500 रुपये का चालान, पुलिस ने शुरू की सख्ती

GulfHindi Desk · जनवरी 18, 2026

अगर आप बिहार में अपनी निजी गाड़ी पर कोई सरकारी बोर्ड, नेमप्लेट या अपने पद का नाम लिखकर चल रहे हैं, तो अब सावधान हो जाएं। पटना ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। नियमों के मुताबिक, निजी वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ निजी कामों के लिए होना चाहिए और उस पर किसी भी तरह का बोर्ड, तख्ती या माइक लगाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। ट्रैफिक पुलिस अब सड़क पर ऐसे वाहनों को रोककर तुरंत कार्रवाई कर रही है।

निजी गाड़ी पर बोर्ड लगाने पर कितना है जुर्माना?

मोटर वाहन नियमों के तहत, पटना और पूरे बिहार में निजी वाहनों पर सरकारी नेमप्लेट, बोर्ड या इसी तरह की पट्टिका लगाना अवैध है। यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी कार या बाइक पर ऐसा करता पकड़ा जाता है, तो उसे 2500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। यह नियम स्पष्ट करता है कि निजी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर किसी भी तरह का पदनाम या विभाग का नाम नहीं लिखा होना चाहिए।

सरकारी अधिकारियों पर भी लागू है यह नियम

यह नियम केवल आम जनता के लिए नहीं है, बल्कि सरकारी विभागों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होता है। अनुसंधान के अनुसार, भले ही कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो, लेकिन अगर वह अपनी निजी (प्राइवेट) गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, तो वह उस पर सरकारी बोर्ड नहीं लगा सकता। नेमप्लेट लगाने का अधिकार केवल उन वाहनों को है जो सरकार के नाम पर रजिस्टर्ड हैं।


पटना पुलिस की सख्त कार्रवाई और अभियान

पटना ट्रैफिक पुलिस ने दिसंबर 2024 में इस नियम को लेकर एक विशेष जांच अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस ने काफी सख्ती दिखाई और एक ही दिन में करीब 50 गाड़ियों से अवैध नेमप्लेट हटाए गए और उनका चालान काटा गया। पुलिस का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और वीआईपी संस्कृति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

गलत इस्तेमाल करने पर हो सकती है FIR

मामला केवल चालान कटने तक सीमित नहीं है। अतिरिक्त कार्रवाई के रूप में, यदि कोई गैर-सरकारी व्यक्ति किसी गाड़ी पर सरकारी नेमप्लेट लगाकर उसका गलत इस्तेमाल करता है या रौब जमाता है, तो पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर (FIR) भी दर्ज कर सकती है। इसके अलावा, गाड़ियों पर अनुचित शब्द, जातिसूचक शब्द या नारे लिखने पर 5000 रुपये तक के अलग जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन बोर्ड या नेमप्लेट के लिए मुख्य जुर्माना 2500 रुपये ही तय किया गया है।

नियमों और जुर्माने का विवरण

वाहन मालिकों की सुविधा के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लंघन और उससे संबंधित जुर्माने की जानकारी दी गई है:

उल्लंघन का प्रकार जुर्माना / कार्रवाई
निजी वाहन पर सरकारी बोर्ड/नेमप्लेट लगाना 2500 रुपये
अनुचित शब्द या नारे लिखना 5000 रुपये तक
सरकारी प्लेट का दुरुपयोग करना FIR दर्ज हो सकती है

Last Updated: 18 January 2026

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