अरब में कैसे खोलें अपनी कंपनी?
संयुक्त अरब अमीरात में अगर काम करने के दौरान आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं और अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। इस संदर्भ में Employment Law में कुछ बातें लिखी हुई हैं जिन्हें नियोक्ता और कामगार दोनों को मानना जरूरी है।
नियोक्ता से no objection certificate (NOC) लेना जरूरी
कानून के मुताबिक अगर कोई चाहे तो काम करते हुए अपने बिजनेस खोल सकता है या फिर पहले से बने बनाए बिजनेस में शेयर होल्डर बन सकता है लेकिन इसके लिए नियोक्ता से no objection certificate (NOC) लेना जरूरी है। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मौजूदा नियोक्ता से एनओसी लेना होगा।
रोक सकता है नियोक्ता
ऐसा भी माना जाता है कि नियोक्ता आपने कामगार को अपने प्रतियोगी के रूप में देखता है। कामगार के पास कंपनी और बिजनेस से जुड़ी हर तरह की जानकारी होती है। नियोक्ता कभी नहीं चाहता है कि उसका प्रतियोगी उससे आगे निकले। ऐसे में नियोक्ता non-competition clause के तहत आपको कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद उसी तरह के बिजनेस को बनाने से रोक सकता है।
साथ में काम करने के लिए देना होगा नोटिस
लेकिन Article 12 (4) of the Cabinet Resolution No. 1 of 2022, के मुताबिक अगर नियोक्ता कामगार से साथ आगे बढ़ना चाहता और साथ में काम करना चाहता है तो वह लिखित में यह नोटिस दे सकता है कि non-competition clause कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद लागू नहीं होगा।
non-competition clause से छूट भी मिलती है
वहीं कुछ मामलों में Employment Law के आर्टिकल 10 के मुताबिक कामगार को non-competition clause से छूट दी जा सकती है। अगर यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है, अगर मंत्रालय से अनुमति मिल जाती है और अगर कामगार को कम से कम तीन महीने का वेतन दिया गया हो।
केस कर सकता है नियोक्ता
अगर आप अपने नियोक्ता के अनुमति के बिना बिजनेस शुरू कर देते हैं और इससे उसे नुकसान दिखता है तो वह आप पर मुकदमा दर्ज करा सकता है। Ministry of Human Resources & Emiratisation से इस बाबत अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।