छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों (मेडिकल कॉलेजों) के सीनियर रेजिडेंट से लेकर प्राध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से लागू होगा और पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस वेतन वृद्धि का उद्देश्य राज्य के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों और डॉक्टरों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में वेतन वृद्धि:
- प्राध्यापक: 1,55,000 रुपये से बढ़ाकर 1,90,000 रुपये कर दिया गया।
- सह प्राध्यापक: 1,35,000 रुपये से बढ़ाकर 1,55,000 रुपये किया गया।
- सहायक प्राध्यापक: 90,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया गया।
- सीनियर रेजिडेंट: 65,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया।
अनुसूचित क्षेत्रों में वेतन वृद्धि:
- प्राध्यापक: 1,90,000 रुपये से बढ़ाकर 2,25,000 रुपये किया गया।
- सह प्राध्यापक: 1,55,000 रुपये से बढ़ाकर 1,85,000 रुपये किया गया।
- सहायक प्राध्यापक: 90,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये किया गया।
- सीनियर रेजिडेंट और प्रदर्शक (PG): 65,000 रुपये से बढ़ाकर 95,000 रुपये किया गया।
वेतन में वृद्धि का प्रतिशत:
- अनुसूचित क्षेत्रों में: लगभग 46% की वृद्धि।
- गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में: लगभग 23% की वृद्धि।
सरकार का उद्देश्य:
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वेतन में यह वृद्धि न केवल शिक्षकों के लिए आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि भावी चिकित्सकों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा।