डीडीए बदलेगा हाउसिंग स्कीम के नियम, दिल्ली में पहले से घर होने पर भी मिलेगा फ्लैट

मौजूदा नियमों में संसोधन

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपने हाउसिंग स्कीम के नियमों में संसोधन का निर्णय लिया है। अब ऐसे लोग भी इस स्कीम में फ्लैट खरीद सकेंगे, जिनके पास पहले से दिल्ली में घर या प्लॉट है।

फ्लैटों की कम बिक्री का असर

इस निर्णय का पीछा डीडीए के फ्लैटों की कम बिक्री से है। मौजूदा नियमों के अनुसार, जिन लोगों के पास पहले से दिल्ली में घर है, वे डीडीए के फ्लैट के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे। इससे बिना बिके फ्लैटों की संख्या बढ़ रही थी।

सभी को मिलेगा समान अवसर

डीडीए का कहना है कि इससे सभी को समान अवसर मिलेगा। जिनके पास पहले से घर है, वे भी अगर चाहें तो दूसरे फ्लैट में निवेश कर सकेंगे। इसका फायदा डीडीए को भी होगा क्योंकि उनकी फ्लैटों की बिक्री में वृद्धि होगी।

खरीदार की कमी

हाल ही में डीडीए ने 5,623 फ्लैट बेचने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें अब तक केवल 1735 फ्लैट ही बिके हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी – सारणी

पैरामीटर जानकारी
नया निर्णय नियमों में संसोधन
लाभार्थी पहले से घर वाले भी
फ्लैटों की संख्या 5,623
बिके फ्लैट 1735
लोकेशन जसोला, द्वारका, नरेला, लोक नायक पुरम, सिरसपुर, रोहिणी
नियम संशोधन का कारण फ्लैटों की कम बिक्री

इस नई पॉलिसी से अब डीडीए के फ्लैटों की बिक्री में उम्मीद है वृद्धि होगी, और जो लोग पहले इस स्कीम से वंचित थे, उन्हें भी मिलेगा अवसर।

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