यूएई फेडरल पब्लिक प्रॉसिक्यूशन(UAE Federal Public Prosecution) ने ड्रग्स की तस्करी या उसे बढ़ावा देने पर नकेल कसना शुरू कर दिया है।  वहीं इस मामले में अब फेडरल अथॉरिटी ने मीडिया से भी इस मामले में बढ़ावा देने वाली खबरों का समर्थन करने वाली खबरों को प्रकाशित करने की अपील की है।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने इस अपराध के जोखिम पर जनता की जागरूकता को बढ़ाकर इस संकट के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में चल रहे प्रयासों की पुष्टि की। साथ ही लोगों से भी इस मामले में समर्थन देने की अपील की।

Video: 5.6 tonnes of drugs worth Dh36 million seized in Dubai ...

बकौल यूएई फेडरल पब्लिक प्रॉसिक्यूशन “इस प्लेग को खत्म करने से न केवल देश युवा लोगों की रक्षा होगी, बल्कि समाज, समुदाय की सुरक्षा और स्थिरता की भावना भी बढ़ेगी,”

यूएई के संघीय कानून संख्या 1995 के 14वें संशोधन के तहत मादक पदार्थों की तस्करी या उसे बेचने के उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही यूएई फेडरल पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने इस तरह के अपराध के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान भी दिया है।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों के संयोजन पर 2012 के संघीय डिक्री-कानून नंबर 5 ने आईटी साधनों के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए सूचना प्रकाशित करने या नशीले पदार्थों को बढ़ावा देने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की बात कहीं।

इस डिक्री-कानून के अनुच्छेद (36) के अनुसार, इस तरह के मामलों में किसी भी तरह का लिंक पाए जाने पर दोषी के खिलाफ जेल की सजा का प्रावधान जारी किया गया है, साथ ही 500,000 तक की भूगतान राशी भी तय की गई है।GulfHindi.com

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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