25 लाख से अधिक कीमती संपत्तियों पर ट्रांसफर शुल्क बढ़ा
दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने का खर्च अब बढ़ने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम की मंजूरी के बाद 25 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली संपत्तियों पर ट्रांसफर शुल्क में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 10 जुलाई, 2023 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार हुई है।
ट्रांसफर ड्यूटी: स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का हिस्सा
ट्रांसफर ड्यूटी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का एक हिस्सा होती है और यह प्रॉपर्टी की गिफ्ट, कन्वेयंस या सेल डीड के माध्यम से ट्रांसफर होने पर लगाई जाती है। अब इस फीस में वृद्धि के बाद, पुरुष के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर 7 प्रतिशत और महिला या ट्रांसजेंडर के नाम पर ट्रांसफर होने पर 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी।
25 लाख से अधिक कीमती प्रॉपर्टी पर नई फीसें
25 लाख रुपये से ज्यादा कीमती प्रॉपर्टी पर महिला या ट्रांसजेंडर के नाम पर 3 प्रतिशत और पुरुष के नाम पर 4 प्रतिशत की ट्रांसफर ड्यूटी लगेगी।
25 लाख तक की संपत्ति पर कोई बदलाव नहीं
दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 25 लाख रुपये तक की संपत्ति के लिए ट्रांसफर ड्यूटी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल दिल्ली, भारत की राजधानी, में प्रॉपर्टी खरीदने की कीमतों में वृद्धि हुई है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में शहर भर में 25 लाख रुपये से अधिक मूल्यवान प्रॉपर्टी पर ट्रांसफर शुल्क में 1% की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
महत्वपूर्ण सूचना तालिका
संपत्ति की कीमत | पुरानी ट्रांसफर शुल्क (%) | नई ट्रांसफर शुल्क (%) |
---|---|---|
पुरुष – 25 लाख रुपये से अधिक | 3% | 4% |
महिला/ट्रांसजेंडर – 25 लाख रुपये से अधिक | 2% | 3% |
25 लाख रुपये तक | बदलाव नहीं | बदलाव नहीं |