दुबई में जो भी प्रवासी हैं और उनका वीज़ा अगर 1 मार्च से 12 जुलाई के बीच में अवैध हुआ है या एक्सपायर हुआ है तो उनके पास महज 10 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है कि वह अपने वीज़ा को दोबारा से रिन्यू करवाएं देश को तुरंत छोड़ कर वापस.
10 अक्टूबर के बाद इन सारे लोगों पर Overstay फाइन लगाया जाएगा.
संयुक्त अरब अमीरात के कैबिनेट के निर्णय के अनुसार 12 जुलाई के बाद से फेडरल अथॉरिटी फॉर आईडेंटिटी एंड सिटीजनशिप के द्वारा वीजा रिन्यू किया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि 10 अक्टूबर तक ऐसे लोगों को ग्रेस पीरियड किया गया था जो अब समाप्त हो जाएगा.
अगर किसी का वीजा कैंसिल हो गया है तो उस वीजा धारक को तुरंत किसी नए एंप्लॉयमेंट वीजा के लिए आवेदन करना होगा जो उसके नए कंपनी के मालिक के द्वारा स्पॉन्सर किया जाना होगा और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे संयुक्त अरब अमीरात तुरंत छोड़ कर जाना होगा.
अगर उसे नई नौकरी नहीं मिली है और उसका वीजा भी एक्सपायर हो गया है तो उसे टूरिस्ट वीजा लेने का हक है लेकिन निर्णय वीज़ा अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा कि आवेदन कर्ता को टूरिस्ट वीजा दिया जाए या नहीं दिया जाए.
अगर कोई व्यक्ति Overstay करता हैं तो Dh 25 प्रति दिन का फ़ाइन लगाया जाएगा.GulfHindi.com