दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दुबई लोंगेविटी अथॉरिटी (DLA) की स्थापना के लिए नया कानून नंबर (17) ऑफ़ 2026 जारी किया है। इस नए कानून के तहत दुबई को दुनिया में सेहत, वेलनेस और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी है। इस ऐतिहासिक फैसले से दुबई में रहने वाले स्थानीय लोगों और लाखों भारतीय प्रवासियों को चिकित्सा के क्षेत्र में बेहद आधुनिक और बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी।

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दुबई लोंगेविटी अथॉरिटी (DLA) मुख्य रूप से क्या काम करेगी?

यह नई अथॉरिटी दुबई में स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले नए प्रयोगों, थैरेपी और रिसर्च को बढ़ावा देगी। इसके मुख्य काम इस प्रकार हैं:

  • नियम और कानून बनाना: यह अथॉरिटी चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकों और इलाजों को विनियमित करने के लिए नियम तय करेगी।
  • लाइसेंस जारी करना: रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल, दवाओं के निर्माण और क्लीनिकों को लाइसेंस देने का काम इसी अथॉरिटी के पास होगा।
  • मानकों की निगरानी: इलाज की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर के मानकों के अनुसार बनाए रखना इस अथॉरिटी की मुख्य जिम्मेदारी होगी।

किसे सौंपी गई है इस नई सरकारी अथॉरिटी की कमान?

दुबई सरकार ने इस महत्वपूर्ण विभाग के संचालन के लिए बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को दुबई लोंगेविटी अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग (DET) के महानिदेशक हेलाल सईद अलमरी को इस नई अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है। यह विभाग दुबई हेल्थ अथॉरिटी, दुबई म्यूनिसिपैलिटी और दुबई फ्यूचर फाउंडेशन जैसे अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करेगा।

आम जनता और प्रवासियों को इस नए कानून से क्या फायदा होगा?

यह पहल दुबई इकोनॉमिक एजेंडा D33 और दुबई सोशल एजेंडा 33 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य दुबई को रहने के लिहाज से दुनिया के शीर्ष तीन शहरों में शामिल करना है। इससे लोगों की औसत आयु और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। दुबई में काम करने वाले प्रवासियों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज और सेहत से जुड़े आधुनिक विकल्पों के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला उनका अतिरिक्त खर्च भी बचेगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

दुबई लोंगेविटी अथॉरिटी (DLA) की स्थापना किस कानून के तहत की गई है?

इस अथॉरिटी की स्थापना 10 जून 2026 को दुबई के शासक द्वारा जारी किए गए कानून संख्या (17) ऑफ़ 2026 के तहत की गई है।

इस नई अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं?

दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को इस अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।