Dubai RTA का फैसला, ट्रकों के लिए 24/7 मूवमेंट परमिट की डेडलाइन 22 मार्च तक बढ़ाई गई
Dubai की Roads and Transport Authority (RTA) और Dubai Police ने शहर में ट्रकों की आवाजाही को लेकर एक अहम घोषणा की है। अधिकारियों ने 24/7 truck movement permit की समय सीमा को बढ़ाकर 22 मार्च 2026 की शाम तक कर दिया है। इससे पहले यह परमिट 8 मार्च को खत्म होने वाला था। इस कदम का मुख्य उद्देश्य शहर में रसद और सप्लाई चेन के काम को बिना किसी रुकावट के जारी रखना है।
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किन रास्तों पर लागू नहीं होगा यह नियम?
भले ही यह परमिट ट्रकों को पूरे दुबई में 24 घंटे चलने की छूट देता है, लेकिन कुछ खास जगहों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अधिकारियों ने साफ किया है कि इन जगहों पर सामान्य ट्रैफिक पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी।
- Airport Tunnel: इस टनल में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी बनी रहेगी।
- Al Shindagha Tunnel: यहां भी ट्रकों के लिए सामान्य ट्रैफिक नियम ही लागू होंगे।
ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वे सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें।
परमिट का फायदा और अन्य नियम
इस अस्थायी छूट के लिए कोई नया पास या फीस नहीं ली जा रही है। सामान्य तौर पर RTA की भारी वाहन टेस्टिंग फीस करीब 200 AED होती है, लेकिन यह 24/7 मूवमेंट केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए एक व्यवस्था है। 22 मार्च को इस छूट की अवधि समाप्त होने के बाद ट्रकों के लिए सामान्य प्रतिबंध नियम फिर से लागू हो जाएंगे। गल्फ में काम करने वाले भारतीय ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों के लिए यह राहत की बात है, क्योंकि वे अब बिना समय की पाबंदी के अपना माल सही जगह पहुंचा सकेंगे।




