दुबई मे किसी ने आपसे लिया हैं पैसा, नही लौटा रहा तो करे complain, 50,000 DH तक के लागू हुआ क़ानून

Lov Singh13 February 20202 min read20 viewsUAE

यदि आपने किसी को कर्ज दिया था अब वो आपको आपके रकम नहीं लौटा रहा है तो और आप दुबई में रहते हो तो हम लाये हैं आपके लिये बहुत बड़ी खुसखबरी।तो आईये जानते हैं क्या क्या करना होगा।

आपके पास दो रास्ते हैं।आप अदालत से भी न्याय की मांग कर सकते हैं या फिर आप पुलिस से भी मदद मांग सकते हैं।

कर्ज राशि अगर 50,000 धिराम से कम है तो आप दुबई के स्पेशल कोर्ट (CENTRE FOR AMICABLE SETTLEMENT OF DISPUTES ) में भी याचिका दायर कर सकते हैं।यह कोर्ट वैसे जगहों पर काम करती है जहाँ कर्ज राशि 50,000 धिराम से कम होती है।
“आर्टिकल 42” के अधीन कुछ नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप अपनी याचिका दायर कर रहे होंगे।

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1)-आप कोर्ट में मुकदमा केस मैनेजमेंट ऑफिस में फाइल्स जमा कर के कर सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स के सहायता ले सकते हैं।

2) दावा विवरण में नीचे दी गयी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा-
•याचिका में मुकदमा दायर करने वाले का नाम ,टाइटल, ID number,अपनी नौकरी का विवरण,अपने कार्यस्थल ,फ़ोन नंबर ,घर का पता और पोस्टल अड्रेस का समुचित विवरण होना चाहिए।
•इसमें बचाव पक्ष का नाम, पता भी होना चाहिए।
•मुक़दमे की वजह

आप अगर पुलिस की मदद लेना चाहते है तो आप FEDERAL LAW NO.3 के आर्टिकल 404 की मदद ले सकते है -जिसके तहत ये कानून है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के सम्पति का दुरप्रयोग करता है तो उससे दंड दिया जायेगा।

★इन सब मामलों में federal law no.11के आर्टिकल 11की मदद ली जा सकती है।
★Federal law no.3 के आर्टिकल 404 की भी मदद ले सकते हैं।

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