पूरी खबर एक नजर,
- सऊदी में बदला नियम
- कामगारों के लिए जरूरी
मंत्रालय ने दिया बयान
सऊदी Ministry of Human Resources and Social Development ने कहा है कि कामगार अपनी मर्जी से मौजूदा नियोक्ता को बिना बताए अपने सिवा दूसरे नियोक्ता को ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि इस के लिए हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना आवश्यक है। इस बाबत मंत्रालय के द्वारा अपडेट दिया गया है।
यह होंगे नियोक्ता को ट्रांसफर करने के कारण
- अगर कामगार को लगातार तीन महीने तक बिना किसी वाजिब कारण के पेमेंट देने में देरी होती है।
- अगर कामगार को पोर्ट पर रिसीव करने के लिए नहीं जाया जाता है।
- कामगार को ऐसा काम किया जाता है जिसकी वजह से उसके स्वास्थ को नुकसान पहुंचे या जान का खतरा हो।
- कामगार को दिया गया काम दूसरे से करवाया जाए।
- अगर नियोक्ता कामगार पर गलत (huroob) report दर्ज कराता है।
- नियोक्ता या उसके परिजन कामगार के साथ बदसलूकी करें।