कामगारों सहित नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है लेबर कानून
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों सहित नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लेबर कानून बनाया गया है जिसके तहत इससे जुड़े कई तरह के मामलों को सुलझाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात की लेबर कानून के अनुसार कर्मचारियों को 1 साल में 30 दिन के एनुअल लीव की सेवा मिलती है।
बताते चलें कि यह नियम Employment Law, के Article 29(1) में दिया गया है जिसके अनुसार यह नियोक्ता का यह फर्ज है कि वह कामगार को 30 दिन के एनुअल लीव की सेवा दे।
लीव नहीं लिया तो क्या होगा?
इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कामगार एनुअल लीव नहीं लेता है तो उसकी बेसिक सैलरी की आधार पर उसे इसके लिए कैश मिलना चाहिए। यह साफ-साफ कहा गया है की नियुक्ति समिति कामगार को हर तरह का काम लेबर लॉ के हिसाब से करना चाहिए वरना जुर्माना भरना पड़ सकता है। सजा के तौर पर जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है।