एंप्लॉयमेंट कांट्रैक्ट का पंजीकरण अनिवार्य
ओमान में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयमेंट कांट्रैक्ट में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय ने नियोक्ताओं को इस बाबत जानकारी देते हुए कहा है कि उन्हें इस मशले में सावधान रहना चाहिए और अपना एंप्लॉयमेंट कांट्रैक्ट का पंजीकरण करा लेना चाहिए।
1 जुलाई, 2023 से लागू हो जाएगा नियम
कहा गया है कि प्रवासी कम गाड़ी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि 1 जुलाई 2023 से एंप्लॉयमेंट कांट्रैक्ट का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। श्रम मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया है।
इस स्टेटमेंट किया कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 से एंप्लॉयमेंट कांट्रैक्ट का पंजीकरण जरूरी है। यह पंजीकरण प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों ही कंडीशन में अनिवार्य होगा। इस डेट में अब करीब 30 दिन से भी कम समय रह गया है। ऐसी स्थिति में नियोक्ताओं को तुरंत अपना personal identification cards को एक्टिवेट कर देना चाहिए और प्रवासियों के कॉन्ट्रैक्ट का पंजीकरण शुरू कर देना चाहिए।