भारी जुर्माना लगाया गया
ओमान में एक प्रवासी कामगार को defective सामान को रिपेयर न करना तब भरी पड़ गया जब उसपर भारी जुर्माना लगाया गया और जेल के साथ देश निकाला की भी सजा दे दी गई।
प्रवासी कामगार ने खराब समान न तो रिपेयर किया और न ही रिप्लेस किया
ओमान में प्रवासी कामगार ने खराब समान न तो रिपेयर किया और न ही रिप्लेस किया, जिसके बाद उसपर Sohar Court ने Consumer Protection Law issued by Royal Decree No. (66/2014) के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आरोपी पर OMR 5,000 का जुर्माना और तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई है।
Consumer Protection Authority (CPA) ने बताया कि उसे जेल की सजा के बाद देश निकाला की भी सजा दी गई है।