जब से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ाया है तब से लेकर अब तक भारी संख्या में फिक्स डिपॉजिट खाते खोले गए हैं. अब समय इनकम टैक्स भरने का आ चुका है ऐसे में आपके द्वारा एक गलत दिया हुआ जानकारी भारी जुर्माना भरने पर मजबूर कर सकता है या फिर जेल भी भेज सकता है.
जब भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट में ब्याज पाते हैं तो उस पर टीडीएस लगता है और यह ना लगे इसके लिए फॉर्म 15g और फॉर्म 15h भरना होता है. अब इनकम टैक्स विभाग ने लोगों को यह चेता दिया है कि इन फॉर्म को भरने समय दिया हुआ गलत जानकारी आपके ऊपर कार्यवाही आमंत्रण करेगा.
टीडीएस काटने के नियम
फिक्स डिपाजिट सेविंग अकाउंट पर अगर आप का ब्याज ₹10000 से अधिक होता है तो बैंक की तरफ से टीडीएस काटा जाता है. अगर आप टीडीएस नहीं देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 15G, 15H नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही भरना होता है.
यह गलती पड़ेगी भारी.
फॉर्म भरने के दौरान अपने में दिए गए गलत जानकारी जिसकी वजह से आपका थोड़ा टीडीएस हो सकता है लेकिन यह कार्यवाही को आमंत्रित करेगा. किसी भी स्थिति में अपने कमाई को छुपाना या करके बताना और इसके वजह से टीडीएस में छूट पाना आप को जेल तक पहुंचा सकता है.