कामगारों के लिए unemployment insurance scheme की व्यवस्था की गई है
संयुक्त अरब अमीरात में पब्लिक समेत प्राइवेट कर्मचारियों के लिए unemployment insurance scheme की व्यवस्था की है जो एक जनवरी 2020 से लागू हो चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्कीम अनिवार्य है यानी कि अगर आप इस स्कीम में निवेश नहीं करते हैं तो आपको आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है।
कहा गया है कि प्रवासियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इस स्कीम में निवेश करना अनिवार्य है। जिनकी सैलरी Dh16,000 से कम है, उन्हें Dh5 per month और जिनकी Dh16,000 या इससे अधिक है उन्हें Dh10 प्रति महीने का निवेश करना होगा।
रजिस्टर नहीं कराने पर लगाया जाएगा जुर्माना
अगर कोई कामगार इस स्कीम में रजिस्टर नहीं करता है तो उसपर Dh200 से लेकर Dh400 का जुर्माना लगाया जाएगा।
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हालांकि, कुछ लोगों को इस नियम से बाहर रखा गया है जैसे कि
- investors,
- domestic helpers,
- temporary contract workers,
- 18 वर्ष से कम उम्र के लोग
- जिन्होंने अभी नया जॉब ज्वाइन किया है
- ऐसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं और उन्हें पेंशन मिलता है।