अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करके बच निकलेंगे, तो ज़रा ठहरिए। रेलवे के नियमों के अनुसार, बिना टिकट पकड़े जाने पर आपको छह महीने की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये है, पर इसमें यात्रा की गई दूरी के टिकट की कीमत भी जुड़ जाती है।

स्लीपर से एसी कोच में यात्रा

अगर आपने स्लीपर क्लास का टिकट लिया है और एसी कोच में जाकर बैठ जाते हैं, तो यह भी एक उल्लंघन है। ऐसे में पकड़े जाने पर आपको स्लीपर और एसी कोच के किराए के बीच का अंतर चुकाना पड़ेगा, और ऊपर से अतिरिक्त दंड भी लग सकता है।

ऑनलाइन टिकट और आईडी कार्ड

ऑनलाइन टिकट बुक करवाने पर आपके पास साथ में आईडी होना जरूरी है। अगर आपके पास आईडी नहीं है, तो टीटीई आपको बिना टिकट के मानकर जुर्माना वसूल सकता है।

शराब पीकर यात्रा करने के नियम

ट्रेन में शराब पीकर यात्रा करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इस पर आपको ट्रेन से उतारा जा सकता है। इसके अलावा, 500 रुपए का जुर्माना और छह महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है।

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