अगर आप GST Return फ़ाइल करने में लेट हो गए हैं और Late Fee की चिंता कर रहे हैं, तो अब राहत की ख़बर है। Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ने Late Fee माफ करने की घोषणा की है, जिससे बड़े पैमाने पर Tax Payers को सुविधा मिलेगी।
किन Returns पर मिलेगी माफी?
- Annual Return (जीएसटीआर-9) और Reconciliation Statement (GSTR-9C)
- वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक की बाकी Returns पर Late Fee नहीं लगेगी
- 31 मार्च 2025 तक इन Returns को फ़ाइल करने का समय दिया गया है
CBIC का Notification
- CBIC ने Notification जारी कर बताया कि जो Tax Payers Annual Return या Reconciliation Statement तय समय पर दाख़िल नहीं कर पाए थे, वे अब 31 मार्च 2025 तक बिना Late Fee के फ़ाइल कर सकते हैं।
- अगर किसी ने पहले ही Late Fee के साथ अपना Annual Return या Reconciliation Statement फ़ाइल कर दिया है, तो उन्हें Refund नहीं मिलेगा।
प्रक्रिया और शर्तें
- 31 मार्च 2025 की Deadline से पहले Annual Return और Reconciliation Statement फ़ाइल करें।
- GSTR-9C या Annual Return समय पर जमा करने पर Late Fee की माफ़ी मिलेगी।
- पहले से जमा की गई Late Fee रिफ़ंड नहीं की जाएगी।
Tax Payers को बड़ी राहत
- बहुत से Tax Payers समय रहते Files जमा नहीं कर पाए थे, अब उन्हें Late Fee का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
- यह कदम सरकार की ओर से Compliance बोझ कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
- हाल ही में GST Portal डाउन होने से भी कई Tax Payers समय पर GSTR-9C फाइल नहीं कर सके थे।
अगर आप भी 2017-18 से लेकर 2022-23 के लिए Annual Return या Reconciliation Statement फ़ाइल करने से चूक गए हैं, तो 31 मार्च 2025 तक इसे बिना Late Fee पूरा कर सकते हैं। यह छूट Compliance को आसान बनाने और Tax Payers को राहत देने के लिए है। हालाँकि, जो Tax Payers पहले ही Late Fee के साथ Return फ़ाइल कर चुके हैं, उन्हें Refund का लाभ नहीं मिलेगा