GST e-Bill New Rule. केंद्र सरकार अगले दो-तीन सालों में GST के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है। इस समय, व्यापारियों के लिए जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये या अधिक हो, उनके लिए ई-बिल अनिवार्य है। लेकिन अब सरकार नियमों को बदलकर इसे सभी व्यवसायों पर लागू करने की तैयारी कर रही है।
GST सिस्टम में होंगे बड़े बदलाव
सरकार लगातार GST सिस्टम को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही है। CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य GST शशांक प्रिया ने यह जानकारी देते हुए कहा कि व्यापार से उपभोक्ता लेन-देन को ई-बिल में लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार धीरे-धीरे GST ई-बिल के दायरे को बढ़ा रही है।
व्यापारियों के लिए जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से अधिक हो, उनके लिए 1 अक्टूबर, 2020 से ई-बिल अनिवार्य कर दिया गया था। जबकि 1 जनवरी, 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक की टर्नओवर वाले व्यापारियों को ई-बिल के दायरे में लाया गया।
ई-बिल नहीं बनाने पर होगी कार्रवाई।
व्यापारियों के लिए जिनकी मूल्य 5 करोड़ रुपये या अधिक है, उनके लिए ई-बिल उत्पन्न करना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में, अगर 5 करोड़ या अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी इसे करने में असफल होते हैं, तो GST विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
इन सभी बदलावों के माध्यम से सरकार GST सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और कार्यक्षम बनाने का प्रयास कर रही है। यह बदलाव व्यापारियों के लिए सुविधाजनक हो सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं।